रिपोर्ट- सूर्य प्रकाश सूर्यकांत
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में पिछले 6 साल से सब इंस्पेक्टर (एसआई) की भर्ती प्रक्रिया अब पूरी हो सकती है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उच्च न्यायालय ने पहले आदेश दिया था कि 90 दिन के अंदर की याचिका पत्र जारी किया जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी के लिए रविवार को राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से और समय मांगा। इस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एनके व्यास ने सरकार को 15 दिन की मोहलत देते हुए यह निर्देश दिए कि इस तय समय के अंदर आदेश जारी किए जाएं।
एसआई और प्लाटून कमांडरों की इस भर्ती में पहले महिलाओं को भी शामिल किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे अनुचित मानते हुए महिलाओं के नाम पर एसआई और प्लाटून कमांडरों को पद देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने 2021 में 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन छह साल से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अब उम्मीद है कि के बाद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति मिल जाएगा।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ़ दस्तावेज़ों को ख़ारिज कर दिया है, राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि 90 दिनों के भीतर दस्तावेज़ पत्र जारी किया जाए। इसी के साथ ही प्लाटून कमांडर भर्ती में महिला शौक़ीन को नामांकन पुरुष वर्ग का चयन करने का निर्देश भी दिया गया था।
भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दावा
राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने अदालत में प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एसआई भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से जारी है। हालाँकि, इस बीच कई बेरोज़गारों ने भर्ती प्रक्रिया में छात्रों और छात्रों का पालन-पोषण नहीं करने का आरोप लगाया।
प्लाटून कमांडर में महिलाओं का चयन गलत
उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्लाटून कमांडर के पद पर महिलाओं का चयन अनुचित था। इसलिए महिलाओं का नाम नामांकित पुरुष वर्ग को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उनकी मेरिट सूची तैयार कर सामान दिया जाए।
भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण राज्य सरकार ने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 15 दिन की मोहलत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के भीतर नोटिस जारी किए गए ताकि सामान को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके।
6 साल से अटकी हुई है भर्ती प्रक्रिया
पुलिस विभाग में पिछले 6 वर्षों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। साल 2021 में पुलिस विभाग ने 975 प्लाटून कमांडर के विज्ञापन जारी किये थे. लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में कई कानूनी अवरोधों और भर्तियों के कारण देरी हो गई। अब इसे न्यायालय के अनुसार अधिलेखित किया जा रहा है।
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पहले प्रकाशित : 17 अक्टूबर, 2024, 21:39 IST