सुप्रीम कोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने 20 जून को इस कानून को खारिज कर दिया था, क्योंकि उसके समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कोटा वृद्धि रोजगार और शिक्षा के मामलों में नागरिकों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 इसे संविधान के विरुद्ध बताया गया है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत समानता के प्रावधान का उल्लंघन है।

बिहार राज्य विधानमंडल ने 2023 में संशोधन किया था बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 आंकड़ों पर गौर करने के बाद पता चला कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य अभी भी सरकारी सेवा में अनुपात में तुलनात्मक रूप से कम हैं।

इसके अनुसार, आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया। इस निर्णय से ओपन मेरिट श्रेणी के लिए स्थान घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया।

अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा स्वयं अपनाई गई जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि पिछड़े समुदायों को आरक्षण और योग्यता के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य को 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर आरक्षण प्रतिशत पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, तथा ‘क्रीमी लेयर’ को लाभ से बाहर रखना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप शीर्ष अदालत में अपील की गई।

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