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इंदौर: इंदौर (Indore) में प्रशासन (Administration) के वक्त रहते हरकत में आने से 16 साल की लड़की का शुक्रवार को होने जा रहा बाल विवाह (Child Marriage) रुक गया। महिला और बाल विकास विभाग की एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विभाग की परियोजना अधिकारी चित्रा यादव ने बताया कि शहर के कमाठीपुरा इलाके में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की की शादी उज्जैन के 26 वर्षीय युवक से शुक्रवार शाम होने वाली थी और इसकी रस्में भी शुरू हो चुकी थीं।
यादव ने बताया कि बाल विवाह की तैयारियों की सूचना पर प्रशासन का दल पुलिस कर्मियों के साथ लड़की के घर पहुंचा और उसके परिजनों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर शादी समारोह निरस्त कराया।
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उन्होंने बताया कि लड़की के परिजनों से प्रशासन ने हलफनामा भी लिया कि वे तब तक उसकी शादी नहीं करेंगे, जब तक वह पूरे 18 साल की नहीं हो जाती। यादव ने बताया कि नाबालिग लड़की का रिश्ता उसके पिता ने तय किया था जिसकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।
(एजेंसी)