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अनूप पासवान/कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार की अवसरवादी योजना ‘मोर घर, मोर आस’ योजना का लाभ पूर्व में सभी को मिला कर उन्हें भवन प्रदान किया गया है। यह सब अब अपने पक्के मकान में रह रहे हैं। इस योजना का लाभ मिलने से कई गरीब सभी के पास अपना पक्का मकान है। नगर निगम द्वारा पूर्व में जारी किए गए विज्ञापनों को देखने के लिए 545 लोगों ने ‘मोर हाउस, मोर आस’ के लिए आवेदन किया था। इसमें से 138 लोगों को मकान दिया गया है।
बता दें कि नगर निगम द्वारा ‘मोर हाउस, मोर आस’ योजना के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में पीएम आवास बनाए गए हैं। स्लम और गैर-स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 325 वर्ग फीट कालीन एरिया में दो कमरे का फ्लैट मात्र 3.25 लाख रुपये में दिया जाता है। इस संबंध में नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि खरमोर में 2,784 मकान बनाए जा रहे हैं। जल्द ही निगम द्वारा लोगों के लिए अवडेन जाम करने का विज्ञापन जारी किया जाएगा।
कौन हैं पात्र और क्या है जरूरी दस्तवेज
‘मोर मकान, मोर आसिया’ योजना के तहत मकान लेने वालों को अपने जिले से संबंधित अगस्त 2015 के पूर्व निवासी होना होगा। साथ ही, अवडेन करने वालों की आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जमाबंदी के नाम से भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
बात करें दस्तावेज की तो राशन कार्ड, आधार कार्ड और किराएदार होने का शपथ पत्र कोर्ट से बनवाना होगा।
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पहले प्रकाशित : 26 अप्रैल, 2023, 09:30 IST