<p>केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया।</p>
<p>“/><figcaption class=केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया।

नई दिल्ली: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख, एक निर्धारिती के मामले में धारा 92ई में संदर्भित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, अब इसे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 15 दिसंबर 2024.

रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आकलन वर्ष 2024-25 की 30 नवंबर थी।

धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (एए) के तहत आने वाले निर्धारितियों के लिए मूल रूप से नियत तिथि 30 नवंबर, 2024 निर्धारित की गई थी, जिसे अब सीबीडीटी परिपत्र संख्या 18/2024 द्वारा 15 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। F.No.225/205/2024/ITA-II दिनांक 30.11.2024 में, यह कहा गया है।

परिपत्र को आधिकारिक वेबसाइट: www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है।

  • 2 दिसंबर, 2024 को प्रातः 08:48 IST पर प्रकाशित

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