खरगोन: व्यवसाय से लेकर युवाओं तक के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री वर्ग और अल्पसंख्यक उद्यम, समूह योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक, विमुक्त घुमंतू और अर्ध आश्रम समूह के युवाओं से संस्थान के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रस्ताव देना है।
योजना की जानकारी
खरगोन में ढाल वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्रभारी सहायक उपाध्यक्ष इतिशा जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री पद की योजना के तहत पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत तीन प्रमुख योजनाओं में अलग-अलग लाभ बताए जा रहे हैं, जिससे युवा अपने व्यावसायिक सपने को साकार कर सकते हैं।
परिभाषा के प्रमुख बिंदु
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: इस योजना के तहत 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री प्रबंधन योजना: छोटे अजमोद के लिए यह योजना बेहद आकर्षक है। इसमें 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का कर्ज दिया गया, साथ ही 3 फीसदी ब्याज का प्रोविजन है.
मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू संगम योजना: इस योजना में 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का कर्ज, 25 प्रतिशत अनुदान और 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह योजना विशेष रूप से घुमंतू और अर्ध घुमंतू समूह के लिए है, जो निवेशक रोजगार के अवसरों से जुड़े हुए हैं।
आवेदन प्रक्रिया और जानकारी
प्रभारी सहायक निदेशक इतिशा जैन ने बताया कि इन नामांकन के तहत कर्मचारियों को बंधकों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। वसीयत एम.पी. ऑनलाइन माध्यम से SAMAST पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए सचिवालय कार्यालय समय में फ़्लॉम वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि वे इस मोती मस्जिद का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। ये तत्व न सिर्फ आर्थिक मदद का आधार हैं, बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड: प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड पहचानना अनिवार्य है।
- जाति प्रमाण पत्र: अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण।
- मूल निवास प्रमाण पत्र: वारंट का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- आयु प्रमाण पत्र: आर्थिक स्थिति का सत्यापन करने के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- फोटो: हाल ही में पासपोर्ट आकार की फोटो।
- बैंक खाता विवरण: ऋण की राशि सीधे बैंक में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए बैंक खाते की जानकारी आवश्यक है।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट: जिस व्यवसाय को शुरू करना है, उसका कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- पैन कार्ड: इन मामलों के लिए पैन कार्ड का विवरण आवश्यक है।
टैग: स्थानीय18, मध्य प्रदेश, विशेष परियोजना
पहले प्रकाशित : 22 अक्टूबर, 2024, 17:35 IST