लक्षेश्वर यादव/जांजगीर चांपा: अगर आपका भी बच्चा गोद लेना चाहता है। तो उसके लिए क्या जरूरी प्रतिबंध और बचपन में उम्र के अनुसार बच्चे को गोद लेने के भी नियम होते हैं। वहीं, एकल माता-पिता जो बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखते हैं, तो एकल माता-पिता भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी नए मानक के अनुसार 35 से 60 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रहे लोग भी बिना किसी परेशानी के बच्चे को गोद ले सकते हैं। जानिए शिशु गोद लेने के लिए जरूरी बातें क्या हैं।
जांजगीर-चांपा जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र एंगिल ने लोकल18 को बताया कि शिशु गोद लेने के लिए ऑनलाइन नामांकन होता है, जो एक प्रक्रिया के अनुसार होता है। प्रोफेशनल एप्लीकेशन का कोई भी विकल्प नहीं है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि यदि पत्नी-पति दोनों की उम्र 85 वर्ष है, तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होगा। 85 से 90 है तो 2 से 4 साल का बच्चा होगा और अगर 90 से 100 साल का है. तो 4 से 8 साल का बच्चा मिलेगा और अगर 100 से 110 साल का है तो 8 से 18 साल का बच्चा पैदा होगा.
ऐसे करें ऑनलाइन नामांकन
इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि ब्रह्मचारी महिला के भी बच्चे गोद ले सकते हैं। बता दें कि शिशु गोद लेने के लिए दिव्यांग वेबसाइट cara.nic.in पर ऑनलाइन ऑनलाइन बुकिंग होती है। आप स्वयं के द्वारा या चॉइस सेंटर में ऑनलाइन नामांकन करा सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो महिला बाल विकास विभाग जांजगीर में संपर्क कर सकते हैं। नामांकन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ पासपोर्ट, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज़ संलग्न हैं। इसके लिए ऑनलाइन नामांकन के एक सप्ताह के अंदर सभी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है, जिसके बाद जिला बाल संरक्षण संरक्षण द्वारा आयु, आय सहित अन्य जानकारी की जांच की जा सकती है।
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पहले प्रकाशित : 26 सितंबर, 2024, 17:03 IST