इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने भारत में संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किन्नोरी घोष @ अन्य बनाम भारत संघ और अन्य – आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना में मृतकों के नाम और तस्वीरों के प्रसार के संबंध में 20 अगस्त, 2024 के हाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि मृतक के नाम के सभी संदर्भ, साथ ही मृतक को दर्शाने वाली कोई भी तस्वीर और वीडियो क्लिप, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटा दिए जाएं। यह निर्देश संबंधित घटना से संबंधित संवेदनशील सामग्री के प्रसार के बारे में चिंताओं के बाद दिया गया है।
अदालत के आदेश का मुख्य पैराग्राफ इस प्रकार है:
“यह न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करने के लिए बाध्य है, क्योंकि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मृतक की पहचान और शव की बरामदगी के बाद उसके फोटो प्रकाशित करना शुरू कर दिया है।
तदनुसार हम निर्देश देते हैं कि उपरोक्त घटना में मृतक के नाम के सभी संदर्भ, फोटो और वीडियो क्लिप इस आदेश के अनुपालन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटा दिए जाएंगे।”
इस आदेश के आलोक में, MeitY इसमें शामिल व्यक्तियों की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा के लिए अदालत के निर्देश का पालन करने के महत्व पर जोर देता है और इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
MeitY ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसी संवेदनशील जानकारी को आगे प्रसारित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और आगे की नियामक कार्रवाई भी की जा सकती है।
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को cyberlaw-legal@meity.gov.in पर सूचित करना होगा।