नाडियाद2 दिन पहले
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पति से छुटकारा पाने के लिए की थी हत्या।
गुजरात में नाडियाद जिले के कपडवंज तालुका में प्रेमी को पाने के लिए अपने ही पति की हत्या करने के मामले में कपडवंज कोर्ट ने हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत वह पति को अपने साथ मंदिर दर्शन करने ले गई थी। इसी दौरान रास्ते में वह पति को एक खेत में ले गई, जहां लोहे की रॉड से उसकी हत्या कर दी थी।
लोहे की रॉड से 26 बार वार किया था
पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी कमुबेन ने कबूल किया था कि वह पूरी प्लानिंग के तहत पति खेंगारभाई को एक खेत में ले गई थी। यहां उसने लोहे की रॉड से 26 बार वार कर पति को मौत के घांट उतार दिया था। कपडवंज तालुका के सालोड गांव के खेंगारभाई महीजीभाई भरवाड़ का विवाह समाज के अनुसार पारंपरिक तरीके से कमुबेन से हुआ था। जबकि खेंगारभाई की बहन की शादी कामुबेन के भाई से हुई थी।
प्लानिंग कर पति को अपने साथ मंदिर ले गई थी।
खेत में पति की बाइक भी जला दी थी
पति को आराम करने का कहकर कमुबेन बाइक से अपना बैग लेने के बहाने चली गई थी। अपना बैग लेकर वापस आई और पति को आंखें बंदकर बैठा देखा तो अपने बैग से लोहे की रॉड निकाली और 26 से अधिक घातक घावों के साथ पति खेंगारभाई की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कमुबेन बाइक को खेत में ले गई और सबूत नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दी थी। हालांकि, पुलिस की जांच में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासा सामने आने के बाद पत्नी का साजिश उजागर हो गई।
हत्या को लूट में बदलने की कोशिश की थी
पति को मारने के बाद पत्नी ने सोचा कि घर जाकर क्या कहेगी तो उसने एक नई कहानी यह बनाई कि मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और दोनों को लूट लिया था। बाद में पति गांववालों की मदद लेने बाइक से चला गया था, लेकिन फिर नहीं लौटा।
पुलिस जांच में भंडाफोड़ हो गया
पुलिस में कमूबेन ने डकैती की झूठी शिकायत दर्ज कराई और यह भी बताया कि उसका पति खेंगारभाई लापता है। बाद में पुलिस की जांच में कमुबेन का भंडाफोड़ हो गया। कापड़वंज गांव पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत जांच शुरू की और अपराध से संबंधित आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए और कपडवंज अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
कोर्ट ने 11 हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई।
प्रेमी के लिए पति से चाहती थी छुटकारा
हालांकि शादी से पहले कमुबेन का राजदीप बहादुर मकवाना नाम के युवक से अफेयर था। इसलिए वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी। लेकिन समाज में शादी होने के कारण उन्हें तलाक नहीं मिल सका। कमुबेन अपने पति खेंगारभाई से छुटकारा पाना चाहती थी। वह अपने पति से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ थी। जिसके तहत समुदाय ने 14 फरवरी 2019 को पति खेंगारभाई भरवाड़ को फागवेल दर्शन पर जाने की बात कहकर तैयार किया और तभी उसे मौत के घाट उतारा।
11 हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई
कपडवंज के सत्र न्यायाधीश वीपी अग्रवाल ने सरकारी वकील मिनेश आर. पटेल के मजबूत तर्कों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए कुल 14 गवाहों के साक्ष्य और 30 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कमुबेन खेंगारभाई भरवाड़ को पति की हत्या का दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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