बिलासपुर. नगर ग्राम निगम ने बिरकोना में अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण कार्यों पर सख्त कार्रवाई की है। 2.81 एकड़ भूमि पर अवैध विकास कार्यों को बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्धारण) नियम 2013 के उल्लंघन का कारण बताया गया। अवैध निर्माण निगम के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनकी अनदेखी के चलते यह कदम उठाया गया।
कार्रवाई के तहत संजय ध्रुव पिता बुद्धे लाल ध्रुव द्वारा खसरा क्रमांक 1259/1 ग और 1259/3/ग/2 में दिए गए 34 आदेशों में अवैध भूमि विभाजन पर बुलडोजर संचालित किया गया। निगम ने अपनी प्लाटिंग में प्लास्टिसिन वाल और प्लास स्केटिंग का काम बंद कर दिया। बिना निर्मित भवन का आंशिक रूप से ढांचा तैयार किया गया और भवन मालिक को सामान खाली करने के लिए समय दिया गया। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 1259/12 में मरकाम द्वारा अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान यहां बनी प्लास स्ट्रीट और पेट्रोलियम वॉल का उद्घाटन किया गया। वहीं, पूर्णिमा साहूपति गजेंद्र साहू द्वारा बिना अनुमति के जारी किए जा रहे निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई और उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया।
भविष्य में निर्मिति की तैयारी
नगर निगम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर (एफआईआर) दर्ज की जाएगी। इस कार्रवाई में अधिनायक सिद्धि गबेल, भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन कमिश्नर भूपेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपअभियंता जुगल किशोर सिंह, शशि वारे, प्रिया सिंह, सचिव प्रभारी और पुलिस बल भी शामिल रहे। निगम का यह सख्त कदम भविष्य में अवैध प्लाटिंग और निर्माण पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह कार्रवाई नगर निगम की जागरूकता और अवैध निर्माण के प्रति उसकी शून्य-सहिष्णुता नीति को खत्म करती है, जो क्षेत्र के विकास को सही दिशा में ले जाने में सहायक होगी।
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पहले प्रकाशित : 12 नवंबर, 2024, 10:31 IST