क्या आप जानते हैं लहसुन की सब्जी या मसाला? एडवोकेट हाई कोर्ट ने दिया ये फैसला

इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर से अजीबो-गरीब खबर है। वकील उच्च न्यायालय ने लहसुन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लहसुन की सब्जी है, मसाला नहीं. इसे सब्जी और सब्जी दोनों के बाजार में खरीदा जा सकता है। इस तरह कोर्ट ने किसानों, सहयोगियों और सामुहिक उद्यमियों के विवाद को सुलझाया। अब कोर्ट से इस फैसले से ये तय होगा कि लहसुन को राज्य सरकार के किन अधिकारियों में शामिल किया जाएगा। इस आदेश के प्रदेश के हजारों कमिशन उद्यमियों पर सीधा असर है।

दरअसल, यह मसला साल 2015 में खड़ा हुआ था। कुछ किसानों ने सरकार से मांग की थी कि लहसुन को सब्जी माना जाए। इसके बाद मध्य प्रदेश मार्केट बोर्ड ने साल 2015 में रिजॉल्यूशन पास कर इसे सब्जी का स्टॉक दे दिया। लेकिन, इसके बाद कृषि विभाग ने लहसुन को मसाला का दर्जा दिए जाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके लिए कृषि विभाग ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट कमेटी एक्ट 1972 का पालन किया। आलू-प्याज-लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने भी किसानों की मांग का विरोध किया।

पहले तीसरे पक्ष में आया फैसला
अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, इस बीच आलू-प्याज-लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने इस मामले को साल 2016 में इंदौर कोर्ट में ले जाया था। कोर्ट के सिंगल बेंच ने साल 2017 में अपना पक्ष रखा था. इसके बाद बाजार में फिर हंगामा मच गया। कहा गया कि अदालत के फैसले से किसानों को मुनाफा होगा, न कि किसानों को। इसके बाद मुकेश सोमानी ने साल 2017 में इस केस का रिव्यू पिटिशन पैशन की में किया था। इसका दर्शन डबल बेंच ने किया।

कोर्ट ने क्या कहा?
इस केस को लेकर जस्टिस एसए धर्म अधिकारी और डी वेंकटरमैन की डिवीजन बेंच ने इस केस में कहा था कि, लहसुन खराब होने वाली चीज है, इसलिए यह सब्जी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लहसुन का प्लांट प्लांट और मसाला मार्केट में बेचा जा सकता है। इससे व्यापार, किसानों और उद्यमियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डबल बेंच ने पहले वाले जजमेंट पर कहा कि इस फैसले से किसानों को फायदा होगा, न कि किसानों को। इसके बाद लहसुन व्यापारी एवं कमीशन एजेंट ने मार्च में फिर से एक समीक्षा पिटीशन ऑफर की। इस बार इसकी सुनवाई न्यायिक धर्माधिकारी और वेंकटरमण की अदालत में हुई। इस अदालत ने मार्केट बोर्ड के स्ट्रॉथिंग डायरेक्टरी से कहा कि मार्केट बोर्ड में साल 2025 में बदलाव किए जाएंगे।

टैग: इंदौर समाचार, एमपी समाचार

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