यह कदम ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आया है।
…
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामा राव (केटीआर) को 7 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.
यह कदम ईडी द्वारा मामले में केटीआर और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आया है।
यह भी पढ़ें: फॉर्मूला ने आधिकारिक तौर पर 2024 हैदराबाद ई-प्रिक्स को रद्द कर दिया
तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा फॉर्मूला-ई फंडिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता केटीआर और अन्य के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के बाद ईडी ने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।
इस मामले को लेकर तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हाल ही में केटीआर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दी थी। एफआईआर में केटीआर को प्राथमिक आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को क्रमशः दूसरे और तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
20 दिसंबर को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों को मामले में 30 दिसंबर तक केटीआर को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।
19 दिसंबर को, तेलंगाना एसीबी ने पिछली सरकार के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए कथित भुगतान, बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में कुछ भुगतान करने पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रामा राव के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मामला आपराधिक विश्वासघात और साजिश से संबंधित आईपीसी के प्रावधानों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की लागू धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
भारत में आने वाली कारों, इलेक्ट्रिक वाहनों, भारत में आने वाली बाइकों और ऑटोमोटिव परिदृश्य को बदलने वाली अत्याधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
प्रथम प्रकाशन तिथि: 28 दिसंबर 2024, 16:27 अपराह्न IST