संदेशखली मामले में सीबीआई की जांच के खिलाफ बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत

अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। (फाइल)

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल में राज्य की सहमति के बिना सीबीआई द्वारा मामलों की जांच करने के मामले में ममता बनर्जी सरकार की केंद्र को चुनौती वैध है।

यह आदेश उस समय आया जब न्यायालय ने हाल ही में संदेशखली द्वीप पर यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने के कई मामलों की सीबीआई जांच की अनुमति दे दी – जबकि बंगाल ने इसका विरोध किया था।

बंगाल सरकार ने 2018 में राज्य द्वारा केंद्रीय एजेंसी से अपनी सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद मामले दर्ज करने को लेकर सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने आज केन्द्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि बंगाल की याचिका विचारणीय नहीं है और कहा कि इस मामले का संघवाद पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

पीठ ने कहा, “हमने डीएसपीई (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना) अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के नियमों पर विचार किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम बंगाल ने केंद्र के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया है।”

डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति लेनी होगी।

अदालत ने कहा कि डीएसपीई अधिनियम केंद्र की शक्तियों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

अदालत ने पूछा, “हमने पाया कि वर्तमान मुकदमे में वादी यह कानूनी मुद्दा उठा रहा है कि क्या सीबीआई सहमति रद्द होने के बाद डीएसपीई अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सकती है। क्या सीबीआई धारा 6 के उल्लंघन में मामले दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है?”

अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

सीबीआई वर्तमान में बंगाल के संदेशखली में पूर्व तृणमूल नेता और स्थानीय दबंग शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, भूमि हड़पने और राशन घोटाले के कई आरोपों की जांच कर रही है।

बंगाल सरकार ने इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सीबीआई जांच का विरोध किया था। सोमवार को सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया था कि बंगाल सरकार एक व्यक्ति को बचाने में क्यों दिलचस्पी ले रही है।

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