खंडवा. खंडवा पाइपलाइन लाइन की लेकर अब एमपी सरकार सख़्त हो गई है, क्योंकि नम्रदा पाइप लाइन फोड़ने पर सीधे 2 साल की सज़ा हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है, जिससे पूरे प्रदेश में व्यवस्था लागू होगी। खंडवा में कॉन्स्टेबल जंगल से आने वाली पाइपलाइन को फोड़ दिया जाता है, जहां शहरवासी पानी के लिए किराए पर जाते हैं।
दरसल मध्य प्रदेश में अब अगर किसी ने पानी की पाइप लाइन खराब कर दी तो दो साल की जेल हो सकती है। पानी के मीटर या अन्य उपकरण चोरी करने पर तीन साल तक की सजा होगी। बिजली बिल की सुपरस्टार पर पानी का भी डिटेल बिल आएगा। आपदाई यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया मध्य प्रदेश प्रवचन अधिनियम-2024 के प्रारूप में ये प्रस्ताव रखे गए हैं। जल जीवन मिशन द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट में यह भी है कि पानी की लाइन से संबंधित काम के लिए केवल लाइसेंसधारी प्लम्बर से ही स्वीकृति होगी।
योजना बनाने से लेकर पानी की धार, नेटवर्क मेंटेनेंस से लेकर बिल की वेकेशन तक के लिए राज्य सरकार, स्थानीय देवता और तीर्थयात्रियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बीजेपी के पूर्व इंजीनियर सुनील जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि, कुछ लोगों ने अपने निजी स्वामित्व के लिए पाइपलाइन को चारा दिया है, ताकि वह अपने खेत में पानी दे सकें, जबकि उनके इस करतूत की वजह से शहर के हजारों लाखों लोग पानी के लिए किराए पर जाते हैं। हैं, चार पार्टियो से खंडवा में जो पाइपलाइन आई है।
उसकी दूरी 56 किलोमीटर है। इस दौरान कई गांव डूब गए और गांव में कई लोगों ने अपने खेत में पानी के लिए इस पाइपलाइन को फोड़ दिया, जिसके कारण खंडवा में परेशानी खड़ी हो गई, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने जो कर दिया है। नियम सख्ती से बनाए गए हैं कहीं न कहीं खंडवा शहर को फायदा होगा।
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पहले प्रकाशित : 30 नवंबर, 2024, 08:37 IST