जबलपुर में 2 घंटे तक ही फोड़ बॅाकेट, डॉक्टर का सख्त आदेश

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अन्य: यदि आप जबलपुर में रहते हैं, तो जिला प्रशासन का नया टिकट जानना आपके लिए आवश्यक है। वैयसायिक दीपक सक्सेना कुमार ने निर्देश जारी किया है। पर सिर्फ 2 घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही बम फोड़ने की बात होगी. इसके पहले या बाद में प्लास्टिक फोडने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका उपयोग पुलिस और अधिकारियों को करने के लिए निर्देशित किया गया था।

ऑर्थोडॉक्स अभियोजक ने मठ, मठवासी एसपी और सीएसपी अधिकारियों को निर्देश दिया है। वे अपने क्षेत्र में पशुपालन और डेयरी व्यवसायियों की जांच करें। कोई भी हो रहा है विध्वंसक अणु अधिनियम 1884, विध्वंसक पदार्थ अणु 1908 और विध्वंसक अणु 2008 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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125 डेसिबल से अधिक के आतिशबाजी पर प्रतिबंध
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जापान की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कहा कि ऐसे प्लांटों के स्टॉक और भंडार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें बेरियम साल्ट का उपयोग होता है। साथ ही, जिन प्लास्टर की आवाज विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक होती है, उन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

हॉस्पिटल और फैक्ट्री से 100 मीटर दूर ही फोड़ बॅबलम
ऑर्डर के अनुसार, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हेल्थ सेंटर, कोर्ट, धार्मिक स्थल, पेट्रोल पंप, गैस प्लांट और अन्य ज्वलनशील प्लेस से 100 मीटर की दूरी पर ही बिजली बंद हो जाएगी। इसके अलावा, जल संसाधनों के पास की संरचना पर भी रोक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का उद्देश्य प्रदूषण और सुरक्षा से जुड़े खतरों को नियंत्रित करना है।

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पहले प्रकाशित : 28 अक्टूबर, 2024, 13:36 IST

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