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बालोद. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडी क्षेत्र में एक शिक्षक की दुकान के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रथमदृष्ट्या अकबर मोहम्मद के मामले में सामाचाता पाए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल हो सकता है कि आत्महत्या करने वाले सरकारी टीचर ने शहीद नोट में मोहम्मद अकबर का नाम लिखा था। इसके बाद डौंडी थाने में मोहम्मद अकबर सहित 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था।
सत्र न्यायाधीश एस एल नवरत्ने ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में पहले 3 गेस्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं. सत्रह न्यायालय में मोहम्मद अकबर ने पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
जानिए क्या है पूरा मामला
ओडगांव प्राइमरी स्कूल के 57 साल के प्रधान पाठक स्कॉलर ठाकुर ने 3 सितंबर को अध्ययन कर ली थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में एक पौराणिक कथा सुनाई दी। मृत्यु में उन्होंने कई लोगों के नाम का रहस्योद्घाटन किया था। आरोप है कि वन विभाग में कई दुकानदारों के नाम पर फर्जी दस्तावेज रखे गए हैं। इतने ही नहीं शिक्षक ने कई लोगों पर लगाया गरीबों का आरोप. इसकी याचिका डौंडी स्टेशन में की गई थी।
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शिक्षक ने अपने शहीदी नोट में लिखा था कि वे अपने कुछ रिश्तेदारों को वन विभाग में नौकरी के सहायक सहायक थे। इसके लिए वे एक ठग को नकद सिक्का था. लेकिन जब उनके रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिली, तो लोग अपने वापस आ गए। इसके बाद शिक्षक की मौत हो गई, जिससे गले में चोट लग गई।
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पहले प्रकाशित : 12 सितंबर, 2024, 11:28 IST