छत्तीसगढ़: अब एनआरआई कोटे से एनआरआई को ही अंतिम वर्ष में क्या मिलेगा?

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आकाश शुक्ला, रायपुर। पोर्टफोलियो को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। यहां एन राइट कोटे से वापसी पर प्रवेश में हो रहे फ्रॉड को लेकर महाधिवक्ता ने सरकार को आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से ही नए नियम लागू किए जाएं। इसके बाद अब सरकार ने जल्द ही राजपत्र में रासायनिक नियमावली प्रकाशित कर इसे लागू कर दिया। इस साल 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलए (सी) 22174/2024 पंजाब और अन्य के खिलाफ फैसला सुनाया गया। एनआरआई कोटे में एनआरआई छात्रों को ही प्रवेश पत्र की बात कही गई थी। यह नियम पूरे देश में लागू होता है।

बता दें 12 अक्टूबर को NEWS18 ने छत्तीसगढ़ में एन रिस्ट्री (अप्रवासी भारतीय) कोटे की रेस में फोर्ड से प्रवेश का प्रमुखता से उठाया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए एन छात्रों के स्थान पर अन्य छात्रों के नियमों के खिलाफ प्रवेश याचिका दायर की गई है। जांच में 100 करोड़ से ज्यादा की फर्जीवाड़े की एंट्री सामने आने की बात भी कही जा रही है। स्टाइक है कि, मेडिकल मसालों में कुल 15% एन रेस्ट्रिक्शन कोटे के लिए मसाले होते हैं। इसमें इस कोट के नाम पर चाचा, बट, नाना, नानी जैसे और अन्य दूर दराज के राजकुमारों को फ़र्ज़ी आधार पर चकमा दिए गए (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-नीट) में कम अंक वाले छात्रों को मोटी लेकर छात्रवृत्ति दी गई है। जबकि 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलए (सी) 22174/2024 पंजाब और अन्य के खिलाफ फैसला सुनाया गया। इसमें एन राइट से मनाबडी के नाम पर कोर्ट में प्रवेश ने साफा के शब्दों में फ्रॉड को और गलत दोषी बताया है। नियमः यह पूरे देश में लागू हुआ.

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यूँ लग सकता है लगाम
इसके बावजूद छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले को दबाते हुए 27 सितंबर से पुराने नियम और पुराने नियमों से ही अंतिम संस्कार का पूरा विवरण जारी किया है। शिकायत है कि प्राइवेट मेडिकल बिल्डर्स को फ़ायदा उठाने के लिए एक बड़ी लॉबी सिंडीकेट की तरह काम कर रही है, जिसके माध्यम से पूरे सिस्टम को अनाधिकृत किया जा रहा है। और, लॉन्च खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपये के वारे न्यारे करने का गेम भी चल रहा है। सरकार के नियम के बाद इस पर लगाम लग पासपोर्ट। कांग्रेस मेडिकल के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इस मामले को लेकर कहा कि प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल माफियाओं को पुराने नियमों का गलत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था। नये नियम लागू होने से इस पर लगाम लग सकता है.

पहले प्रकाशित : 17 अक्टूबर, 2024, 06:58 IST

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