राजगढ़/राहुल विजय. एमपी के राजगढ़ से विवाह का एक प्रेमी मामला सामने आया है। जहां खिलचीपुर के सोमवारिया में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह किया जा रहा था। यह जानकारियों के जानकार। बिना अवकाश प्राप्त क्रिस्टोफर कुमार मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी अनिन्या यादव, वन स्टॉप सेंटर, खिलचीपुर थाना, ओहियो डिएगो सोसाइटी को विवाह स्थल पर जाने के निर्देश देते हैं। जिसके बाद टीम लेकर अधिकारी समुद्र तट पर हैं और कैथेड्रल के माता-पिता से बात करते हैं, जिसमें कैथेड्रल नाबालिक पाई जाती है।

इसके बाद टीम में शामिल नाबालिग लड़की के माता-पिता को समझाया गया कि बाल-विवाह अपराध है, अगर ऐसा करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। माता-पिता ने बताया कि तुम्हारी शादी 18 साल की हो गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि दोनों बहनें हैं और दोनों अभी बालिग नहीं हैं। दिनांक 28.11.2024 को खिलचीपुर के छोटा मेला मैदान में अहिरवार समाज द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

रेलवे रिजर्वेशन में रेलवे ने किया खुलासा

इस सम्मेलन में लगभग 67 जोड़ों का विवाह सुनिश्चित किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति को बुलाया गया और उनसे भी कहा गया कि आपके सम्मेलन में एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है. इसके साथ ही सभी जोड़ों के आयुर्विज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र अंकसूची या रजिस्टर पर ही विवाह संबंधी पात्र होंगे, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी।

बैंक से 50 महिलाओं को आया फोन, कहा- जल्दी आओ…, रिपोर्ट ही दौड़-भागीडी, व्यू देखें उड़े

साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सम्मलेन के बाद जारी किया गया वार्षिक पत्र। अभी भी लगभग 43 जोड़ों के लिए एकमात्र आधार कार्ड मान्य नहीं है। तथ्य की जांच की जा रही है. वन स्टॉप सेंटर की सलाहकार कविता वर्मा ने पंचनामा तैयार किया और बताया कि बाल विवाह अपराध है, किसी भी स्थिति में बाल विवाह मान्य नहीं है। उक्त करघी में महिला बाल विकास सुपर डायन संतोष चौहान, वन स्टॉप सेंटर, प्रभारी विवेक शर्मा, अहिंसा दीक्षांत सेनिष्ट दांगी, निकिता किशोरी, अन्य शामिल रहे।

टैग: एमपी न्यूज़, राजगढ़ समाचार

Source link