केंद्र सरकार विदेशियों द्वारा भारत में किए गए अपराधों को नई रजिस्ट्री में दर्ज करेगी

नई दिल्ली केंद्र सरकार भारत में अपराध में शामिल विदेशियों की एक रजिस्ट्री बना रही है, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दूसरे देश के संदिग्ध के बारे में जानकारी का तेजी से सत्यापन करने और अवैध आव्रजन, वीजा धोखाधड़ी, मादक पदार्थों, धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से संबंधित मामलों को सुलझाने में मदद मिल सके।

भारत में विदेशी अपराधियों के बारे में सभी डेटा की कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्री संघीय और राज्य एजेंसियों और देश भर के पुलिस स्टेशनों के लिए उपलब्ध होगी (गेटी इमेजेज)

लोगों ने बताया कि भारत में विदेशी अपराधियों के बारे में सभी डेटा की कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्री संघीय और राज्य एजेंसियों और देश भर के पुलिस स्टेशनों के लिए उपलब्ध होगी, और चौबीसों घंटे चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत राष्ट्रीय अपराध डेटाबेस रखने वाला राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रजिस्ट्री के लिए नोडल प्राधिकरण है।

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“यह भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए हर अपराध का एक व्यापक संग्रह है। पुलिस अधिकारी एक ही मंच के माध्यम से देश में कहीं भी किसी विदेशी की अपराध में पिछली संलिप्तता, लंबित मामले, ट्रायल, वीजा की समाप्ति आदि जैसे विवरणों को सत्यापित करने में सक्षम होंगे। यह वैवाहिक विवादों, वीजा धोखाधड़ी, नाइजीरियाई लॉटरी घोटाले, अवैध आव्रजन, साइबर अपराधों और अपराध की आय का पता लगाने और आतंकवादी समूहों के साथ संलिप्तता का पता लगाने के मामलों को सुलझाने में मदद करेगा,” एक वरिष्ठ गृह मंत्रालय अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा।

अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्री में मामले का प्रकार, मूल देश, पिछली गिरफ्तारी की तारीख, अदालती मामले, संबंधित राज्य/पुलिस स्टेशन, तथा व्यक्ति का पता, फोटो, उंगलियों के निशान और ज्ञात सहयोगियों का विवरण दर्ज होता है।

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एनसीआरबी की “भारत में अपराध 2021” रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में देश भर में दर्ज 2,585 मामलों में कुल 4,925 विदेशी विभिन्न अपराधों में शामिल थे। इनमें से अधिकांश विदेशी बांग्लादेश (3,181) से थे, उसके बाद नाइजीरिया (798) से लोग थे। अपराध रिपोर्ट में 250 नेपाली नागरिक, 66 श्रीलंकाई, 50 पाकिस्तानी, 23 चीनी नागरिक, 11 रूसी और नाइजीरिया के अलावा अफ्रीकी देशों के 242 लोग भी शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश विदेशियों (4,925 में से 3,430) पर विदेशी अधिनियम, 1946 और विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, 1939 के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया था, जो मुख्य रूप से वीजा धोखाधड़ी या अवैध आव्रजन से संबंधित है। इसके बाद मादक पदार्थों की तस्करी (449 विदेशी) और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (247 विदेशी) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। अन्य देशों के कुछ लोग भी भारत में चोरी, साइबर अपराध, डकैती, बलात्कार और मानव तस्करी जैसे मामलों में शामिल पाए गए।

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नाम न बताने की शर्त पर एक दूसरे अधिकारी ने बताया, “भारत में अपराध के 2021 के अपडेटेड डेटा के साथ-साथ मामलों का विवरण भी रजिस्ट्री का हिस्सा होगा। इसे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।”

गृह मंत्रालय ने बलात्कार, छेड़छाड़, पीछा करने और बाल शोषण जैसे यौन अपराधों में शामिल अपराधियों की एक समान रजिस्ट्री – यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) – सितंबर 2018 में शुरू की थी। यह पहले से ही कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए उपलब्ध है, और इसमें सत्यापन के लिए करीब 500,000 यौन अपराधियों का डेटा है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस), राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्पन्न आपराधिक फिंगरप्रिंट डेटा का एक केंद्रीय भंडार, 2021 में लॉन्च किया गया था। इसने पुलिस को अपराधियों का तेजी से पता लगाने में मदद करने के लिए 10 मिलियन से अधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को एकीकृत किया है।

आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज की उप निदेशक श्रेया उपाध्याय ने कहा: “भारत में अपराध में शामिल विदेशियों के लिए ऐसी रजिस्ट्री होना एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि पश्चिम के कई देश भी ऐसे डेटाबेस रखते हैं। हालांकि, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के डेटा का दुरुपयोग न हो।”

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