मोरे मौर्य. बिलासपुर. पत्नी के निर्देश से रेलवे स्टेशन मास्टर को नौकरी में झटका लगा। सौभाग्य पति ने उच्च न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर की। अदालत ने तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली है। केस की सुनवाई जस्टिस रजनी जॉय एवं जस्टिस संजय कुमार स्टूडियो की डीबी में हुई। ग्रेटर विशाखापत्तनम निवासी स्टेशन मास्टर ने बताया कि 12 अक्टूबर 2011 को उनकी शादी भिलाई के चरोदा निवासी निवासी से हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई थी। 14 अक्टूबर 2011 को विशाखापत्तनम में प्रवेश अयोजित किया गया। इसमें अभिनेत्री की पत्नी खुश नहीं थीं। रात में उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के पाठपाल के साथ प्रेम संबंध की शिक्षा दी। वह प्रेमी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। पति ने दी इस बात की जानकारी पत्नी के पिता को दी जानकारी. पिता ने अपनी बेटी को बताया, और भविष्य में ऐसा न करने की मंशा ली। दोनों साथ रहें.

पति-पत्नी ने अपनी अर्जी में बताया कि ‘एक रात को दूल्हे ने तब पत्नी को फोन कर झगड़ा करने लगी थी। मैंने उनसे कहा कि घर ग्यान बात करेंगे. अंतिम शब्द ओके कहा. माइक में ओके शब्द सुनकर हैरान होकर काम कर रहे दूसरे स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को छोड़े जाने के संकेत दे दिए। भाईचारा होने के कारण उस खंड में रात 10 बजे से शाम 6 बजे तक रेल सेवा बंद है. इसके कारण रेलवे को तीन का नुकसान हुआ और मेरे टिकट पर करोड़ों का कर दिया गया।’

सास का हुआ नाम, मन ही मन खुश थी बहू, पुलिस ने पकड़ लिया, बताई ऐसी वजह, सहम चली गई ससुराल

विशाखापत्तनम कोर्ट में विशाखापत्तनम कोर्ट में आवेदन दिया गया। पत्नी ने 498 के तहत पति, उसके 70 साल के पिता, धनुर्धर सेवक बड़े भाई, भाभी, मौसेरे भाई-बहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पति के आवेदन को दुर्ग न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। दुर्ग परिवार न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर पति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि पत्नी ने पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था, जबकि रिया की मां की 2004 में मृत्यु हो गई थी। उनकी शादी में भाभी ने मां की सभी रैलियां की हैं। इसके अलावा पति और उनके बड़े नौकर भाई, भाभी और अन्य छात्रावास अलग-अलग रहते हैं। उनके खिलाफ़ डाएटर प्रताड़ना की चंचल रिपोर्ट लिखी।

शौक से खेत में हो रही थी जूताई, अचानक आई अजीब सी आवाज, मिला कुछ ऐसा, फटी रह गई

डिबेट में कब-कैसे नकद नकद दिया गया, यह नहीं बताया गया। कोर्ट ने कहा कि पति ने झगड़े के लिए फोन किया था, इसके लिए माइक में ओके स्पीच पर टेलिस्कोप ने रेलगाड़ी को सिग्नल दिया था, जिसके लिए पति को टिकट दिया गया था। पति के परिवारवालों के खिलाफ़ गेमिंग रिपोर्ट में लिखा है, भाभी पर अवैध संबंध होने की बात कही, यह सब पति के प्रति मानसिक संकेतक है। उच्च न्यायालय ने पति के तलाक की याचिका को स्वीकार करते हुए पारिवारिक न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।

टैग: बिलासपुर समाचार, छत्तीसगढ़ खबर, चौंकाने वाली खबर, अजीब खबर

Source link